सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आईएएचई (IAHE) का दृष्टिकोण
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अनुसार प्रकाशित।)
4(I) (b)
- संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण
भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (पूर्व में एनआईटीएचई) एक पंजीकृत सोसायटी है (अनुलग्नक I), जो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम/ओ आरटी एंड एच) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। इस सोसायटी के अध्यक्ष माननीय मंत्री और उपाध्यक्ष मंत्रालय के सचिव होते हैं। यह संस्थान लगभग 23 वर्षों से कार्य कर रहा है और 1 अक्टूबर 2001 से अपने वर्तमान स्थान, ए-5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा (उत्तर प्रदेश) – 201301 में संचालित हो रहा है। आईएएचई केंद्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है। आईएएचई का मुख्य उद्देश्य प्रवेश स्तर और सेवा के दौरान राजमार्ग अभियंताओं के प्रशिक्षण की दीर्घकालिक आवश्यकता को पूरा करना है। आईएएचई नियमित रूप से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इसके अलावा, यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के अभियंताओं के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। - अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य
आईएएचई का नेतृत्व निदेशक करते हैं, जो संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। आमतौर पर, निदेशक मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर आए मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी होते हैं। निदेशक को जनरल बॉडी मार्गदर्शन देती है, और उन्हें संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक, पुस्तकालयाध्यक्ष, तकनीकी अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होता है। संस्थान के दिन-प्रतिदिन संचालन के सभी अधिकार निदेशक के पास होते हैं और वे सीधे संचालन मंडल को रिपोर्ट करते हैं। - निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल
संस्थान के संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और दिन-प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित सभी निर्णय निदेशक द्वारा लिए जाते हैं। - कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षण नीति, संचालन मंडल और मंत्रालय (मोर्थ) के निर्देशों एवं आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकार संगठनों, ठेकेदारों और परामर्शदाताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित और क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। - नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख जिनका उपयोग कर्मचारी कार्यों के निर्वहन के लिए करते हैं
आईएएचई में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। सभी नियम, विनियम, निर्देश, नियमावलियाँ और अभिलेख सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाते हैं। - उन दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण जो संस्थान द्वारा रखे या नियंत्रित किए जाते हैं
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रिकॉर्ड और उन कार्यक्रमों के दौरान वितरित किए गए व्याख्यानों के हस्ताक्षर (हैंडआउट्स)। - नीति निर्माण या कार्यान्वयन से संबंधित जनता के परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विवरण
कोई परामर्श व्यवस्था नहीं है। आईएएचई मुख्य रूप से सरकारी निकायों और अन्य समान संस्थानों के राजमार्ग अभियंताओं के प्रशिक्षण के लिए कार्य करता है। अतः इसकी कोई सीधी सार्वजनिक सहभागिता नहीं है। - बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, और क्या उनकी बैठकें सार्वजनिक होती हैं या उनके कार्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं
आईएएचई की संचालन मंडल (अनुलग्नक II) की अध्यक्षता एम/ओ आरटी एंड एच के सचिव द्वारा की जाती है। चूंकि इन बैठकों में प्रशिक्षण आवश्यकताओं और मंत्रालय की नीतियों पर चर्चा की जाती है, इसलिए ये बैठकें सार्वजनिक नहीं होतीं और न ही उनकी कार्यवाही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। - अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
आईएएचई के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (अनुलग्नक III)में दी गई है। - अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन, जिसमें मुआवजे की प्रणाली का विवरण शामिल है
आईएएचई के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सोसायटी के नियमों द्वारा शासित होते हैं, जो आमतौर पर सरकार के नियमों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का मासिक वेतन (अनुलग्नक IV) में दिया गया है। - प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और वितरण की गई राशि की जानकारी हो
संचालन मंडल द्वारा अनुमोदित बजट आवंटन (अनुलग्नक V) में संलग्न है। - सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण
मोर्थ, राज्य पीडब्ल्यूडी और बीआरओ द्वारा नामित अभियंताओं से कोई पाठ्यक्रम शुल्क नहीं लिया जाता। चूंकि अधिकांश अभियंता इस श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये सभी केंद्रीय और राज्य सरकार संगठन इस (सब्सिडी) कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। - रियायत, परमिट या प्राधिकरण प्राप्त करने वालों का विवरण
कोई नहीं। - सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है
आईएएचई से संबंधित जानकारी इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।https://iahe.demosl-03.rvsolutions.in/ or www.nithe.org - नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने की सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या अध्ययन कक्ष के कार्य समय की जानकारी भी शामिल हो
आईएएचई की पुस्तकालय केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और कर्मचारियों के उपयोग के लिए है। इसलिए, यह सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। - सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
श्री संजीव कुमार, निदेशक, आईएएचई – अपीलीय प्राधिकरण।
श्री दिनेश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक, आईएएचई – केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) एवं नोडल अधिकारी।
संगठन का विवरण
भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (पूर्व में एनआईटीएचई) एक पंजीकृत सोसायटी है, जो भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। इस सोसायटी के अध्यक्ष माननीय मंत्री और उपाध्यक्ष मंत्रालय के सचिव होते हैं। सोसायटी को देश के प्रख्यात अभियंताओं और प्रशासकों की एक शासी निकाय सलाह देती है। इस संचालन मंडल के अध्यक्ष सड़क विकास महानिदेशक और विशेष सचिव (मोर्थ) होते हैं।
आईएएचई की स्थापना वर्ष 1983 में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राजमार्ग अभियंताओं के प्रशिक्षण के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान 43 वर्षों से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और 1 अक्टूबर 2001 से नोएडा (उत्तर प्रदेश) के सेक्टर 62 में अपने 10 एकड़ में फैले परिसर से कार्य कर रहा है। संस्थान का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और इसमें विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।